UP Marriage Certificate 2026: अपने विवाहित जीवन को प्रमाणित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग या महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एक सरकारी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है जिसका नाम मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाणपत्र) है. अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते है और आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपने अपना विवाह प्रमाणपत्र नहीं बनवाया है तो जल्द से जल्द इसे बनवा लें. विवाह प्रमाणपत्र बनाने के लिए सरकार ने इन्टरनेट पर एक ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है जहाँ से कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी घर बैठे मैरिज सर्टिफिकेट बना सकता है.
UP Marriage Certificate 2026
मैरिज सर्टिफिकेट एक ऐसा गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट है जो पति-पत्नी के विवाह को कानूनी रूप से प्रमाणित करता है इसलिए आपको भी विवाह प्रमाणपत्र जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए. इसका मकसद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना ताकि, उन्हें तलाक, वाल विवाह, द्विविवाह और घरेलु हिंसा जैसी अन्य समस्याओं से बचाया जा सके. सरकार के निर्देशानुसार मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वर (पति) की मिनिमम उम्र 21 वर्ष और वधु (पत्नी) की मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. अगर विवाह निर्धारित उम्र से पहले होता है तो वह गैरकानूनी विवाह माना जाएगा.
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पति-पत्नी की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी कार्ड, विवाह के कुछ फोटो और पति-पत्नी के संयुक्त शपथपत्र मांगे जाएँगे. यह सभी डॉक्यूमेंट्स दोनों पक्षों से मांगे जाएंगे.
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट का ऑफिसियल शपथपत्र फॉर्म
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करते समय कौन से डॉक्यूमेंट को किस फोर्मेट व साइज में अपलोड करना होता है?
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करते समय पति-पत्नी की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो अपलोड करनी होती है जिसकी फोर्मेटिंग जेपीजी (JPG) और साइज़ 40 KB से कम होनी चाहिए. इसके अलावा पति-पत्नी का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आयु प्रमाणपत्र, शपथ पत्र और निवास प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होता है जिसकी फोर्मेटिंग पीडीएफ (PDF) और साइज़ 70 KB से कम होनी चाहिए.
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यूपी मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की शर्ते क्या हैं?
यूपी विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए वर (पति) की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और वधु (पत्नी) की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. विवाह होने के एक महीने के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो. इसके अलावा अगर पति-पत्नी में से किसी एक का भी पहले से तलाक हो चूका है तो ऐसी स्थिति में उन्हें तलाक प्रमाणपत्र देना होगा. यूपी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले पति-पत्नी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए.
UP Marriage Certificate Online Registration
स्टेप 1: यूपी विवाह प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले अधिकारिक पोर्टल igrsup.gov.in पर जाएँगे और विवाह पंजीकरण के अंतर्गत नवीन आवेदन प्रपत्र भरें का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. आपके सामने दो ऑप्शन (नवीन आवेदन और प्रयोक्ता लॉगिन) दिखाई देंगे, जिसमे से आप नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद साइनअप पेज ओपन हो जाएगा, जिसमे सबसे पहले अपना नाम, यूनिक यूजर आईडी (priyanshu785), पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड डालेंगे और फिर प्रवेश करें पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: अब मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, जिसमे सबसे पहले पति का विवरण भरेंगे जैसे कि – नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फॅमिली आईडी (ऑप्शनल), राष्ट्रीयता, वर्तमान एड्रेस, पिन कोड. यह जानकारी भरने के बाद नीचे सुरक्षित करें का एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अगले पेज पर सेम इसी तरह वधु का भी विवरण भरेंगे और फिर से सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 3: पति-पत्नी का पूरा विवरण भरने के बाद अब विवाह स्थल का पता भरेंगे जैसे कि – जिला, तहसील, पता, पिन कोड, विवाह दिनांक. इसके बाद नीचे विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन करेंगे और सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे. इतना करते ही आपके सामने आवेदन संख्या और पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसे नोट करके सुरक्षित रख लेंगे. अब हम इसी आवेदन संख्या और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल में लॉगिन करेंगे.

स्टेप 4: आवेदन पत्र कम्पलीट करने के लिए हम ऑफिसियल पोर्टल igrsup.gov.in पर जायेंगे और प्रयोक्ता के अंतर्गत अपना आवेदन संख्या, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर प्रवेश करें बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद पति का छायाप्रति के अंतर्गत पति का पासपोर्ट साइज़ फोटो, पहचानपत्र, निवास प्रमाणपत्र और आयु प्रमाणपत्र अपलोड करेंगे. नीचे स्क्रॉल करके सेम उसी तरह वधु का छायाप्रति अपलोड करेंगे. इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके विवाह संपन्न होने का एक प्रमाणपत्र सेलेक्ट करेंगे और उसकी एक फोटो अपलोड करेंगे. सबसे नीचे पति-पत्नी का शपथपत्र अपलोड करेंगे और फिर सीधे छायाचित्र एवं प्रमाणपत्र अपलोड करें बटन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 5: अब आपके सामने आवेदन पत्र का प्रीव्यू आ जाएगा. अगर आवेदन पत्र में कोई जानकारी गलती फिल हो गई है तो लेफ्ट साइड में विवाह पंजीकृत के अंतर्गत आवेदन पत्र संसोधित का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आवेदन पत्र को संसोधित करेंगे. इतना करने के बाद आवेदन पत्र को नीचे स्क्रॉल करेंगे और पूर्ण सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे. अब आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके लिए भुगतान करें पर क्लिक करेंगे और 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करेंगे.

स्टेप 6: पेमेंट कम्पलीट होते ही आपके सामने भुगतान रिसीप्ट आ जाएगी और नीचे वापस जायें का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इसके बाद पोर्टल पर आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर दोबारा से लॉगिन करेंगे. डैशबोर्ड पर आवेदन पत्र का प्रीव्यू आ जाएगा और लेफ्ट साइड में विवाह पंजीकरण के अंतर्गत अपॉइंटमेंट स्लॉट का चयन करें नाम का एक विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इसके बाद अपने अनुसार अपॉइंटमेंट की डेट चुनेंगे और आवेदन पत्र की फाइनल प्रिंटआउट कॉपी निकाल लेंगे.

नोट: मैरिज सर्टिफिकेट के आवेदन पत्र की फाइनल प्रिंटआउट कॉपी में अपॉइंटमेंट की डेट व समय और आवेदन फॉर्म को किस कार्यालय में जमा करना है उसकी जानकारी आवेदन पत्र में नीचे लिखी होती है.
आवेदन पत्र के साथ कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स कार्यालय में लेकर जाना होगा?
विवाह प्रमाणपत्र हेतु रजिस्ट्रेशन करते समय पति-पत्नी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड किये गए है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी और आवेदन पत्र की फाइनल कॉपी लेकर कार्यालय जाना होगा. सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 30 दिनों का समय लगता है.
क्या हम घर बैठे-बैठे यूपी मैरिज सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं?
हाँ, उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट को आप घर बैठे-बैठे डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अधिकारिक पोर्टल igrsup.gov.in पर जाएँगे और फिर विवाह पंजीकरण के अंतर्गत विवाह पंजीकरण सत्यापन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अब अपना आवेदन संख्या, विवाह का दिनांक और कैप्चा कोड डालकर देखें बटन पर क्लिक करेंगे. बस इतना करते ही मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह प्रमाणपत्र) ओपन हो जाएगा, जिसे प्रिंट बटन पर क्लिक करके पीडीऍफ़ फोर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या आप चाहें तो प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं.
यूपी मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की फीस कितनी है?
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की फीस बहुत ही कम है. अगर आप शादी होने के 30 दिनों के अन्दर-अन्दर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको केवल 10 रुपये की फीस देनी होगी. वहीं अगर 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 20 रुपये की फीस देनी होगी.
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