UP Caste Certificate 2026: जाति प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेश का एक ऑफिसियल डॉक्यूमेंट है जो व्यक्ति के वर्ग/जाति/उपजाति को प्रमाणित करता है. अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, तो आपको कभी न कभी जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की जरूरत अवश्य पड़ी होगी. पहले जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत भी मांगे जाते थे.
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लेकिन आज के समय में जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है और न ही किसी अधिकारी को रिश्वत देने की जरूरत होती है. क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, जिसे आप सिर्फ 10 मिनट के अन्दर घर बैठे-बैठे अप्लाई कर सकते हैं.
यूपी जाति प्रमाण पत्र (UP Caste Certificate 2026)
जैसा कि मैंने आपको बताया जाति प्रमाणपत्र व्यक्ति के वर्ग/जाति/उपजाति को प्रमाणित करता है, जिसका उपयोग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कीम, आरक्षण, पेंशन, स्कूल/कॉलेज एडमिशन, स्कॉलरशिप आदि में किया जाता है. यह प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऑफिसियल पोर्टल भी लांच किया है, जहाँ से कोई भी नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और 1 सप्ताह के अन्दर-अन्दर प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र की फाइनल कॉपी रिसीव/डाउनलोड कर सकता है.
यूपी जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए हमारे पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर (अनिवार्य)
- फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणापत्र
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड (ऑप्शनल)
जाति प्रमाण पत्र के लिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
जाति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र की जरूरत पड़ती है. नीचे दिए गए लिंक/इमेज से आप घोषणा पत्र का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमे अपनी सही जानकारी भरकर आवेदन के समय अपलोड कर सकते हैं. ध्यान रहे स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड न करने पर आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा.
यूपी जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है?
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का शुल्क केवल 15 रुपये है यानी अगर आप राज्य सरकार के ऑफिसियल पोर्टल (सिटीजन आईडी) से अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ 15 रुपये का पेमेंट (UPI/ DEBIT CARD/ CREDIT CARD/ SCANINING PAY/ NET BANKING) करना होगा. वहीं अगर आप किसी जन सुविधा केंद्र (CSC) से जाति प्रमाणपत्र बनवाते हैं, तो वह आपसे 70 से 100 रुपये तक चार्ज कर सकता है.
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यूपी जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे बनता है?
स्टेप 1: यूपी जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल esathi.up.gov.in पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा. सबसे पहले अपनी यूनिक लॉगिन आईडी (priyanshu123) बनाएंगे और फिर सभी बेसिक डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करेंगे.

स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन कम्पलीट करने के बाद लॉगिन पेज पर आएँगे और अपनी लॉगिन आईडी, ओटीपी/पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर पोर्टल में लॉगिन करेंगे. ई-साथी पोर्टल पर मिलने वाली सभी सर्विसेज आपके सामने शो हो जाएंगी. जैसा कि हमें जाति प्रमाणपत्र बनाना है तो इसके लिए जाति प्रमाणपत्र (हिदी) ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.
स्टेप 3: वेरिफिकेशन के लिए अपना आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड डालकर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करेंगे और फिर Submit पर क्लिक करेंगे. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर Submit बटन पर क्लिक करेंगे. इतना करते ही आपके सामने जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आप अपनी डिटेल्स ध्यानपूर्वक फिल करेंगे.

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जैसे कि – आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड (ऑप्शनल) और स्वप्रमाणित घोषणापत्र. सभी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बाद SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद 15 रुपये की पेमेंट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी.
हमारा जाति प्रमाणपत्र बना या नहीं? (STATUS CHECK)
अगर आपने ई-साथी पोर्टल से जाति प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और आप यह चेक करना चाहते हैं कि हमारा जाति प्रमाणपत्र बना या नहीं. इसे चेक करने के लिए ई-साथी की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँगे और आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे. अब अपने जाति प्रमाणपत्र का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और SEARCH पर क्लिक करेंगे. अगर स्टेटस में स्वीकृत (ACCEPTED) लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जाति प्रमाणपत्र बन चूका है.

यूपी जाति प्रमाणपत्र जारी होने के बाद डाउनलोड कैसे करें?
यूपी जाति प्रमाणपत्र एप्लीकेशन स्वीकृत (ACCEPTED) होने के बाद ई-साथी पोर्टल में लॉगिन में करेंगे और निस्तारित आवेदन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद CASTE का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करेंगे, तो आपके सामने जाति प्रमाणपत्र का एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा. एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपना जाति प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

जाति प्रमाणपत्र किन-किन कारणों से रिजेक्ट होता है?
जाति प्रमाणपत्र रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि आवेदन करते समय सही जानकारी न देना, स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र न अपलोड करना, डाक्यूमेंट्स का फ़ॉर्मेट और साइज़ सही न होना, नाम/स्पेलिंग मिसमैच होना, अपलोडेड डाक्यूमेंट्स क्लियर न होना etc.
Conclusion
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश में आप घर बैठे ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हमने पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से बताई है, ताकि आप बिना किसी समस्या के जाति प्रमाण पत्र बना सके और उसका लाभ प्राप्त कर सकें.
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