UP Divyang Yojana 2026: उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना को खासकर यूपी में रहने वाले विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक मदद के लिए शुरू किया गया है, जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा सके.
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UP Divyang Yojana 2026
विकलांग/दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति 40% या उससे ज्यादा विकलांग है तो उसे हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. योजना का लाभ मिलने से दिव्यांग व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले खर्चों को पूरा सकते हैं. यूपी सरकार का मकसद है कि राज्य के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना.
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन केवल 300 रुपये प्रतिमाह थी, लेकिन बाद में यूपी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर सीधा ₹1000 प्रतिमाह कर दिया. वर्तमान में यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹1000 की सहायता राशि पेंशन के रूप प्रदान की जाती है. आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि, इस योजना के लाभार्थियों को हर महीने पेंशन की राशि नहीं दी जाती हैं बल्कि, हर तीसरे महीने में एक साथ ₹3000 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.
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यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार से जुड़ा/लिंक मोबाइल नंबर
- दिव्यांगता सर्टिफिकेट/ विकलांगता प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाणपत्र
- ग्राम सभा का प्रस्ताव (ग्रामीण)
वर्तमान में यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या है?
वर्तमान में यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ शर्ते रखीं है, जिसे पूरा करने के बाद ही आप योजना का लाभ लें सकते हैं. जैसे कि आवेदन करने वाला दिव्यांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. इसके अलावा आवेदक के पास अपनी दिव्यांगता सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो कम से कम 40% दिव्यांगता को प्रमाणित कर सके. ऑफिसियल पोर्टल पर दी गई जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की सालाना इनकम 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये होनी चाहिए.
अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो ऐसे में उसे यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
स्टेप 1: यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाएँगे और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत “योजना के विषय में” लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अब दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना पेज के अन्दर “ऑनलाइन आवेदन करें” नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: अब आपके सामने यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमे आप दिव्यांग व्यक्ति की पूरी जानकारी एंटर करेंगे. जैसे कि – जिला, ग्रामीण या नागरिक, तहसील, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, वर्ग, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा पता, बैंक का नाम, शाखा, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आय प्रमाणपत्र आवेदन संख्या, आय प्रमाणपत्र क्रमांक, दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या, UDID आदि. इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फोटो, आयु प्रमाणपत्र (आधार कार्ड / मार्कशीट / वोटर कार्ड/ पैन कार्ड) और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की फोटो अपलोड करेंगे.

स्टेप 3: उपरोक्त सभी प्रोसेस करने के बाद डिक्लेरेशन (✅) देंगे और कैप्चा कोड डालकर SUBMIT ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. बस इतना करते ही आपकी दिव्यांग पेंशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगी और साथ में एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगी. इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये आप आवेदन की स्थिति (STATUS) चेक कर सकते हैं.

स्टेप 4: अब दोबारा यूपी दिव्यांग पेंशन योजना पोर्टल के होम पेज पर जाएँगे और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत “योजना के विषय में” नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पंजीकृत आवेदकर्ता लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पर पेंशन स्कीम के अंतर्गत Divyang Pension सेलेक्ट करेंगे और फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ओटीपी, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 5: पोर्टल में लॉगिन होते ही आवेदकर्ता डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति के अंतर्गत APPLICATION PENDING FOR FINAL LOCK नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इतना करने के बाद आवेदन पत्र संसोधित के लिए ओपन हो जाएगा. अगर आवेदन फॉर्म में कोई जानकारी गलत फिल हो गई है तो UPDATE DETAILS क्लिक करके उसे संसोधित कर लें. वहीं अगर आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी सही है तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन टिक (✅) करके कैप्चा कोड भरेंगे और FINAL SUBMIT पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 6: इतना करते ही आप ऑटोमैटिक आवेदकर्ता डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाएँगे. अब यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति का आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको APPLICATION PENDING FOR AADHAAR VERIFICATION के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. अब आधार सत्यापन के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति का आधार नंबर एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन को टिक (✅) करेंगे और फिर CLICK FOR AADHAAR AUTHENTICATION पर क्लिक करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन सक्सेस हो जाएगा.

स्टेप 7: वापस से आप आवेदकर्ता डैशबोर्ड पर ऑटोमैटिक रीडायरेक्ट हो जाएँगे. अब डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में PRINT APPLICATION का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आवेदन पत्र की फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे. इसके बाद अपने आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र, ग्राम सभा का प्रस्ताव (ग्रामीण), बैंक पासबुक और निवास प्रमाणपत्र की एक-एक फोटोकॉपी आवेदनपत्र के साथ अटैच करके नजदीकी ब्लॉक या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा कर देना है.

यूपी दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन पत्र का सत्यापन लगभग 90 दिनों के अन्दर-अन्दर हो जाता है. आवेदन पत्र का सत्यापन होने के बाद आवेदक को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा.क्या यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ महिलाएं भी ले सकतीं है?
हाँ, उत्तर प्रदेश के पुरुष और महिलाएं दोनों यूपी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लें सकती हैं, लेकिन उससे पहले सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी नियमो और शर्तों को पूरा करना होगा, जिसकी पूरी जानकारी हमने ऊपर बता रखी है.
उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश
यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की नई लिस्ट (2026-27) कैसे देखें?
अगर आपने यूपी दिव्यांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन किया है और अब आप योजना की नई लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा. पोर्टल के मेनूबार में दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन नाम का एक केटेगरी मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अब पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और पेंशनर सूची (2025-26) पर क्लिक करेंगे. इसके बाद अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और ग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यूपी दिव्यांग पेंशन योजना की नई लाभार्थी लिस्ट ओपन हो जाएगी. अब इस लिस्ट में आप अपना नाम खोज सकते हैं.
Conclusion
हमने आप सभी को उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको योजना की पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. अगर आपके घर, परिवार, रिलेटिव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है तो उस तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं, ताकि उसे भी इस योजना का लाभ मिल सके.
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