UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026: अगर किसी परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹30,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाती है, ताकि परिवार को इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी मदद मिल सके.
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UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2026
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन 1000 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिनमे लगभग 400 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से कई लोग परिवार के मुखिया होते हैं और वह अपनी अकेली कमाई से पुरे परिवार का पालन-पोषण करते हैं. ऐसे समय में परिवार पर आने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना’ शुरू की है.
इस योजना के तहत परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की असमय मृत्यु होने पर राज्य सरकार पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता देती है. लेकिन सरकार की एक शर्त है कि परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (मृतक) की उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए. अगर परिवार के मुखिया की उम्र 61 वर्ष है और 61 वर्ष की उम्र में असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितने पैसे देती है राज्य सरकार?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य के गरीब परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (चाहे पुरुष हो या महिला) की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को ₹30,000 (तीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है. योजना के गाइडलाइन के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार भी योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आवेदन करने की पात्रता क्या है?
- परिवार के मृतक मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष कम रही हो.
- आवेदक की इनकम गरीबी रेखा के अंतर्गत होनी चाहिए.
- केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले परिवार ही योजना का लाभ प्राप्त सकते हैं.
- बीपीएल के अंतर्गत आने वाले परिवार भी इस योजना के पात्र है.
- अगर आवेदक शहरी क्षेत्र में रहने वाला है तो उसकी सालाना इनकम ₹56,460 होनी चाहिए.
- वहीं अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से है तो उसकी सालाना इनकम ₹46,080 होनी चाहिए.
- परिवार के मुखिया की मृत्युतिथि से 1 साल के अन्दर-अन्दर आवेदन कराना बहुत जरूरी है.
आवेदन के लिए हमारे पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए?
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर नक़ल
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का डेथ सर्टिफिकेट (मृत्यु प्रमाणपत्र)
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- हस्ताक्षर/फिंगरप्रिंट (थम्ब)
- बैंक पासबुक
- शपतपत्र
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
स्टेप 1: यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑफिसियल पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँगे और होम पर नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म (2025-26) फिल करेंगे. जैसे कि – जिला, निवासी, आवेदक का नाम, लिंग, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, वर्ग, मोबाइल नंबर और लास्ट में कैप्चा कोड,

स्टेप 2: सभी जानकारी भरने के बाद VERIFY MOBILE NO. AND SEND OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाले किए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डालकर SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. अब आधार वेरीफाई करना होगा जिसके लिए आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर डालेंगे. उसके बाद VERIFY AADHAAR AND SUBMIT FOR REGISTRATION के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 3: आधार वेरिफिकेशन के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डालकर कैप्चा कोड भरेंगे. उसके बाद नीचे VERIFY AADHAAR & SUBMIT APPLICATION FORM का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इतना करते ही पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा और स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा.

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन होने के बाद पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाएँगे और रजिस्ट्रेशन नंबर, ओटीपी एवं कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करेंगे. अब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए “आवेदन करें” पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी पूरी डिटेल्स आवेदन फॉर्म में एंटर करेंगे. जैसे कि – बैंक डिटेल्स, मृतक की जानकारी, मृत्यु प्रमाणपत्र संख्या, मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि, मृतक का लिंग, आपके साथ मृतक का रिलेशन, इनकम सर्टिफिकेट आवेदन संख्या, इनकम सर्टिफिकेट क्रमांक संख्या etc.

स्टेप 5: सभी जानकारी भरने के बाद अगले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जैसे कि – फोटो, हस्ताक्षर/फिंगरप्रिंट (थम्ब), मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और परिवार रजिस्टर नक़ल. पोर्टल पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद “सभी दस्तावेज अपलोड करें” बटन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 6: एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स भरने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद “जाँच हेतु प्रिंट करें” पर क्लिक करेंगे. अब फॉर्म में भरी गई` सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक करेंगे और अगर सभी जानकारी सही है तो “फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक करेंगे. ध्यान रहे कि फाइनल लॉक होने के बाद फॉर्म में दर्ज की गई गलत जानकारी को सुधारा नही सकता है.

स्टेप 7: एप्लीकेशन फॉर्म की फाइनल कॉपी प्रिंट कर लेना है और उसके साथ आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर निकल, बैंक पासबुक लगाकर नजदीकी ब्लॉक/ग्राम पंचायत में जमा कर देना है. एप्लीकेशन अप्प्रोव होने के बाद राज्य सरकार द्वारा परिवार के अगले मुखिया (आवेदक) को पैसे ट्रान्सफर कर दिए गए जाएँगे सीधे उसके बैंक अकाउंट में.
आवेदन की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन कैसे देखें?
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति (STATUS) घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
स्टेप 1: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आवेदन स्थिति ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाएँगे और होमपेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)” का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर “ओटीपी भेजे” पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे. पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड पर “आवेदन की स्थिति देखें” नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आवेदन पत्र की वर्तमान स्थिति आ जाएगी.

यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का पैसा कितने दिनों में आता है?
उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक अगर आपकी एप्लीकेशन और उसके साथ संलग्न किये गए सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, तो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी द्वारा आपकी एप्लीकेशन अप्प्रोव कर दी जाती है. आवेदन अप्प्रोव होने के अधिकतम 45 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के पैसे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में (DBT के माध्यम से) भेज दिए जाते हैं.
सिर्फ सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु पर ही इस योजना का लाभ मिलता है?
नहीं, अगर परिवार के कमाऊ मुखिया यानी परिवार में कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु रोड एक्सीडेंट, नेचुरल मृत्यु, कैंसर, करंट, साँप काटना, बीमारी, हार्ड अटैक या फिर मृत्यु चाहे जैसे भी हुई हो, ऐसे केश में परिवार को यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिया जाता है.
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Official Notification
Conclusion
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना एस्पेसिली उन परिवारों के लिए है, जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई है और अब परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹30,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है. अगर आपके परिवार/रिलेशन में कोई भी इस योजना का पात्र है, तो उन्हें इसके बारे में जरूर बताएं या यह जानकारी उनके साथ शेयर करें.
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