UP Vidhwa Pension Yojana 2026: उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ओर से निराश्रित महिला पेंशन योजनां चलाई रही है, जिसे लोग विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जानते हैं. योजना के मुताबिक अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वो महिला 18 वर्ष से अधिक उम्र की होती है तो महिला को यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है.
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विधवा पेंशन जैसी सरकारी योजना भारत के लगभग हर राज्यों में चल रही है और इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामो से जाना जाता है. जैसे कि इस योजना को बिहार में बिहार राज्य लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है. उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विधवा महिला के परिवार की कुल वार्षिक इनकम ₹2 लाख या इससे कम होनी चाहिए.
UP Vidhwa Pension Yojana
भारत में ज्यादातर महिलाएं हाउसवाइफ होती है और वह फाइनेंसियली अपने पति पर निर्भर रहती है. अगर किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ-साथ जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या का समाधान है उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना या निराश्रित महिला पेंशन योजना. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के पात्र विधवा महिलाओं को हर महीने ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. आपको यह पता होना चाहिए कि यह पेंशन राशि हर महीने नहीं बल्कि, हर तीसरे या छठे महीने में लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं.

यूपी विधवा पेंशन योजना में कौन अप्लाई कर सकता है?
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की विधवा महिला होनी चाहिए.
- विधवा महिला के पास उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए.
- आवेदिका की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए
- विधवा महिला के परिवार की कुल वार्षिक कमाई ₹2 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
यूपी विधवा पेंशन योजना में कौन नहीं अप्लाई कर सकता है?
अगर विधवा महिला राज्य सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है, पति के मृत्यु के बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है. इसके अलावा दुसरे राज्य की विधवा महिलाएं यूपी विधवा पेंशन योजना में अप्लाई नहीं कर सकती हैं.
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यूपी विधवा पेंशन योजना में अप्लाई करने से पहले कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स तैयार रखें?
- विधवा महिला की पासपोर्ट साइज़ फोटो. (सर पर सिंधूर नहीं लगा होना चाहिए)
- विधवा महिला का आधार कार्ड.
- एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो.
- एक बैंक खाता होना अनिवार्य है.
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- महिला का आय प्रमाणपत्र – आप अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर बनवा सकती हैं.
- निवास प्रमाणपत्र – आधार कार्ड/राशन कार्ड/बिजली बिल/टेलीफ़ोन बिल/वोटर कार्ड
यूपी विधवा पेंशन योजना का फॉर्म मोबाइल से भर सकते हैं या नहीं?
हाँ, अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म मोबाइल से ऑनलाइन भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने पहले कभी यूपी विधवा पेंशन योजना का फॉर्म नहीं भरा है तो खुद से यह फॉर्म न भरें. अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी और फॉर्म को फाइनल सबमिट भी दी, तो आप यूपी विधवा पेंशन योजना के फॉर्म में कोई जानकारी संसोधित भी नहीं कर पाओगे.
फिर भी अगर आप अपने मोबाइल से यूपी विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो मैं नीचे एक यूट्यूब विडियो ऐड कर दे रहा हूँ, जहाँ से आप एक-एक स्टेप देख कर फॉर्म भर सकते हैं. फॉर्म में कोई भी ऑप्शन या जानकारी अपने मन से न फिल करें.
यूपी विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरने और फाइनल सबमिट करने के बाद क्या करें?
अगर आपने विधवा पेंशन योजना का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया है और फाइनल सबमिट भी कर दिया है तो अब आपको इसका फाइनल कॉपी प्रिंट कर लेना है. सभी जरूरी डॉक्यूमेंटस की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ अटैच कर देना है. जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, पति का मृत्यु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज़ फोटो और पासबुक की फोटोकॉपी आदि.

नोट: उपरोक्त बताये गये सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद फॉर्म की हार्डकॉपी अपने ग्राम प्रधान, विकास खंड अधिकारी (BDO) या ब्लॉक कार्यालय में जमा कर सकते हैं. अगर कोई अधिकारी आपका विधवा पेंशन योजना का फॉर्म लेने से बना करता है या घूस लेता है तो आप बिना डरे CM हेल्पलाइन नंबर 1976 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.फॉर्म अप्प्रोव होने में कितना समय लगता है?
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का फॉर्म अप्प्रोव होने में लगभग 30 से 40 दिनों का समय लग सकता है क्योंकि, आपके आवेदन फॉर्म का वेरिफिकेशन 4 स्टेप्स या कहें 4 लेवल पर होता है.
- पहला स्टेप: आप अपने विधवा पेंशन फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फाइनल प्रिंट को अपने ग्राम प्रधान, विकास खंड अधिकारी (BDO) या ब्लॉक कार्यालय में जमा करते हो.
- दुसरा स्टेप: आपके फॉर्म को BDO और SDM द्वारा वेरीफाई किया जाता है.
- तीसरा स्टेप: अगर फॉर्म में सभी डिटेल्स और जानकारी सही होती है तो जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा फॉर्म को अप्प्रोव कर दिया जाता है.
- चौथा स्टेप: विधवा महिला (आवेदिका) के बैंक डिटेल्स को PFMS द्वारा वेरीफाई किया जाता है.
आवेदन किये गए फॉर्म का स्टेटस ऐसे चेक करें
यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन किये गए फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा और निराश्रित महिला पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अगले पेज आवेदन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे. अब 6 अंको की ओटीपी डालकर कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे.
इतना करने के बाद आपके सामने यूपी विधवा पेंशन योजना का पर्सनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा. डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके समाने फॉर्म का स्टेटस रिकॉर्ड शो हो जाएगा.
Conclusion
उम्मीद करता हूँ यूपी विधवा पेंशन योजना की यह जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी. इस योजना का लाभ उन महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है जिन्हें पति के मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना करता पड़ता है. अगर आपके घर या आसपास में कोई ऐसी विधवा महिला है जिसे इस योजान की जानकारी नहीं है तो यह पोस्ट उसके पास शेयर कर सकते हैं.
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