UP Samuhik Vivah Yojana 2026: आज हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों की शादी के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में बात करेंगे, जिसे फ़िलहाल समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो अपनी बेटी के विवाह का खर्च उठाने में असमर्थ हैं, उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
सामूहिक विवाह एक ऐसी प्रथा है, जहाँ एक ही जहग पर कई वर-वधु (जोड़ों) का विवाह एक साथ कराया जाता है. सामूहिक विवाह करने से परिवार बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी बेटी का विवाह सभी रीति-रिवाज और परंपराओं के साथ करता है. ऐसे में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की.
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों का विवाह सामूहिक रूप से कराई जाती है और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है. आपको जानकर हैरानी होगी कि, इस योजना के अंतर्गत साल 2017 से लेकर अब तक 5 लाख से भी ज्यादा बेटियों की सामूहिक विवाह कराई जा चुकी है.
यूपी सामूहिक विवाह में 1 लाख रुपये की सहायता राशि कैसे मिलती है?
जैसा कि मैंने आपको बताया इस योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों/प्रति जोड़ो को कुल 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि यह पूरा अमाउंट एक साथ नहीं दिया जाता हैं, बल्कि तीन चरणों में दिया जाता हैं. पहले चरण में 60 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे दुल्हन के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रान्सफर की जाती हैं और दुसरे चरण में 25 हजार रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के लिए कपड़े, बर्तन, उपहार, गहने, और अन्य जरूरी सामग्री खरीदीं जा सके. वहीं तीसरे चरण में 15 हजार रुपये की सहायता राशि टेंट, भोजन, सजावट, साउंड सिस्टम, साफ़ सफाई और कुर्सी-मेज जैसी अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिए जाते हैं.
यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ किन लोगो को मिलेगा?
यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक (बेटी/दुल्हन) और उसके परिवार (माता-पिता/अभिभावक) के सदस्य कानूनी रूप से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी/नागरिक होने चाहिए और परिवार की सालाना इनकम तीन लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. दुल्हन की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वहीं दुल्हे की उम्र 21 वर्ष या उससे से अधिक होनी चाहिए. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दिशा-निर्देश एक परिवार में केवल 2 बेटियों को ही लाभ दिया जाएगा.
अगर कोई विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिला पुनर्विवाह करना चाहतीं हैं तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा.यह भी पढ़े: UP Shadi Anudan Yojana 2026: बेटी के विवाह के लिए मिलेंगे 50 हजार रुपये
जानें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं?
- दुल्हन और दुल्हे का आयु प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
- दुल्हन का बैंक पासबुक
- निवास प्रमाणपत्र
- दुल्हे और दुल्हन की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार कार्ड ‘
- जाति प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- ईमेल आईडी
- आवेदिका/दुल्हन का हस्ताक्षर
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
स्टेप 1: यूपी सामूहिक विवाह योजना में घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिसियल पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएंगे और मेनूबार में “आवेदन करें” का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आवेदन पत्र की पूरी गाइडलाइन आ जाएगी, जिसे अच्छे पढ़कर “आवेदन करने के लिए यहां पर क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: इतना करते ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा, जिसमे सबसे पहले वधू पक्ष का विवरण फिल करेंगे. जैसे कि आधार कार्ड, नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर. इसी तरह वर पक्ष का विवरण फिल करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को टिक (✅) करके VERIFY पर क्लिक करेंगे. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, ओटीपी डालकर आधार वेरिफिकेशन कम्पलीट करेंगे.

स्टेप 3: अब आवेदक का विवरण फिल करेंगे जैसे कि – राशन कार्ड नंबर, जिला, पिता/अभिभावक का नाम, आवेदक का बीपीएल कार्ड संख्या, वर्ग, आवेदिका के माता का नाम, बैंक का नाम, वर्ष, बैंक ब्रांच का नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, आय प्रमाणपत्र का आवेदन क्रमांक, आय प्रमाणपत्र का क्रमांक, जाति प्रमाणपत्र का आवेदन क्रमांक, जाति प्रमाणपत्र का क्रमांक आदि. यह सभी जानकारी भरने के साथ-साथ आवेदन पत्र में आवेदिका का फोटो, हस्ताक्षर, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, वर का फोटो, वर का आयु प्रमाणपत्र अपलोड करेंगे.

स्टेप 4: वर और वधू दोनों पक्षों का विवरण भरने के बाद नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन (✅) को एक्सेप्ट करके SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और PRINT बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन पत्र को प्रिंट कर लेना है.

यूपी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन किये गए एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे देखें?
स्टेप 1: अगर आप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर चुकें है और अब आवेदन की वर्तमान स्थिति चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ऑफिसियल पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएंगे और आवेदन करें पर क्लिक करेंगे. इतना करते ही आपके सामने आवेदन पत्र का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमे से आप “वर्तमान स्थिति जानें” पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: अब अपना आवेदन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर GET OTP पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डालकर TRACK STATUS पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन किये गए एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कितना अनुदान मिलता है?
उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत (2017) हुई थी तब इस योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों को यूपी सरकार द्वारा कुल 35 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी. हालांकि साल 2019 में यूपी सरकार ने इस सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दिया. फ़िलहाल साल 2026-27 (वर्तमान) में यूपी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों को कुल मिलाकर 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान किया जा रहा है.
क्या किसी भी जाति/वर्ग के लोग यूपी सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं?
हाँ, इस योजना की सबसे अच्छी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी भी वर्ग/जाति (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक) के लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
UP Samuhik Vivah Yojana 2026: आयोजन एवं भोजन व्यवस्था के नियम और शर्तें
Conclusion
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना खासकर उन परिवारों के लिए हैं जो अपनी बेटी की शादी का खर्च उठाने में असमर्थ हैं. इस योजना के तहत वर और वधु (जोड़ों) की शादी सरकारी स्तर पर सामूहिक रूप से कराई जाती है और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है.
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