नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और आज हम यूपी इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है. यूपी इनकम सर्टिफिकेट एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है जो किसी व्यक्ति अथवा परिवार के इनकम को प्रमाणित करता है. आय प्रमाणपत्र के माध्यम से आप सरकारी योजनाओं का लाभ लें सकते हैं और साथ ही साथ अपनी इनकम को कानूनी रूप से कहीं भी प्रमाणित कर सकते हैं. वहीं स्कूल और कॉलेजों में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
उत्तर प्रदेश सरकर ने आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन बनाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट/सिटीजन नाम का एक पोर्टल लांच किया है, जहाँ से आप सिर्फ 5 मिनट के अन्दर इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है.
यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कितना पैसा लगता है?
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाणपत्र) बनवाने में सिर्फ 15 रुपये लगता है लेकिन, यह निर्भर करता है कि आप खुद आवेदन कर रहे हैं या किसी जन सुविधा केंद्र से आवेदन करा रहे हैं. अगर आप खुद ही यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट/सिटीजन पोर्टल से आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सिर्फ 15 रुपये का पेमेंट करना होता है. वहीं अगर आप किसी जनसुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का चार्ज देना होगा. हालाँकि जन सुविधा केंद्र पर इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ऑफिसियल फीस सिर्फ 35 रुपये है लेकिन फॉर्म भरने, स्कैनिंग और डिजिटल प्रिंट निकालने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं.
यूपी इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन में बनकर आता है?
उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट/सिटीजन पोर्टल पर सफलतापूर्वक यूपी इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के बाद 7 दिनों के अन्दर-अन्दर बनकर आ जाता है लेकिन कई बार आय प्रमाणपत्र बनकर आने 14 दिनों तक का भी समय लग जाता है. आय प्रमाणपत्र सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा स्वीकृत होने के बाद पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं.
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यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
- आधार कार्ड
- नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो
- एड्रेस प्रूफ (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
- राशन कार्ड (ऑप्शनल)
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- ईमेल आईडी
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
स्वप्रमाणित घोषणापत्र
आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करते समय स्वप्रमाणित घोषणापत्र अपलोड करना बहुत जरूरी है. अगर आप स्वप्रमाणित घोषणापत्र अपलोड नहीं करते हैं तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा. नीचे दिए गए बटन/इमेज पर क्लिक करके स्वप्रमाणित घोषणापत्र डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसे प्रिंट कर लेंगे. स्वप्रमाणित घोषणापत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरेंगे और फिर उसकी एक फोटो क्लिक करके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे.
यूपी इनकम सर्टिफिकेट कितने साल तक वैलिड होता है?
यूपी इनकम सर्टिफिकेट आमतौर पर 3 साल तक वैलिड होती है लेकिन कुछ सरकारी और गैर सरकारी स्कीमों में 1 साल के अन्दर-अन्दर जारी हुआ इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है.
ऑनलाइन यूपी इनकम सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप
स्टेप 1: यूपी इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर edistrict.up.gov.in जाएँगे और अपना रजिस्ट्रेशन करने लिए सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करेंगे. अब ई-साथी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसके लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 2: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले पंजीकरण फॉर्म में अपनी एक यूनिक यूजर आईडी (priyanshu@1255) क्रिएट करेंगे और फिर अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, कैप्चा कोड डालकर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे. इतना करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी/पासवर्ड सेंड किया जाएगा, जिसके माध्यम से हम पोर्टल में लॉगिन करेंगे.

स्टेप 3: अब हम ई-साथी पोर्टल के लॉगिन पेज पर जाएँगे और अपना यूजर आईडी, ओटीपी/पासवर्ड, कैप्चा कोड डालकर SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएँगे, जहाँ पर आपको यूपी गवर्नमेंट की कई सर्विसेज देखने को मिलेगी. अब इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदन पत्र के अंतर्गत आय प्रमाणपत्र का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 4: ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए आप अपना आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड डालेंगे और ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन कम्पलीट करेंगे. इतना करते ही आपके सामने आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन करने के लिए आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.

स्टेप 5: आवेदन पत्र में पूछी गई सभी डिटेल्स ध्यानपूर्वक और सही-सही भरें जैसे कि – ग्रामीण/नगरीय, पिता का नाम, माता का नाम, वर्तमान एड्रेस, व्यवसाय, परिवार का विवरण, परिवार की कुल वार्षिक आय, अन्य स्रोतों से आय, आय प्रमाण पत्र बनवाने का कारण आदि. सभी जानकारी भरने के बाद संलग्नक शीर्षक के अंतर्गत अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और राशन कार्ड (ऑप्शनल) अपलोड करेंगे और फिर दर्ज करें पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 6: अब आपके सामने आवेदन पत्र का समरी पेज ओपन हो जाएगा, जिसमे आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स और जानकारी दिखाई देंगी. अगर सभी जानकारी सही दर्ज है तो सीधे “सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें” बटन पर क्लिक करेंगे. इसके बाद आप सीधे पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएँगे, जहाँ पर आप 15 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट (UPI/ UPI QR/ DEBIT CARD/ NET BANKING) करेंगे.

स्टेप 7: पेमेंट कम्पलीट होते ही आपके सामने ट्रांजेक्शन डिटेल्स आ जाएगी और नीचे सुरक्षित करें का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे. इतना करने के बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट सफलापूर्वक ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और साथ में उसका एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा. एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप इनकम सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

यूपी इनकम सर्टिफिकेट बना या नहीं, हम कैसे पता करें?
आपका यूपी इनकम सर्टिफिकेट बना है या नहीं, इसे चेक करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसियल पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाएँगे. पोर्टल के होमपेज पर आवेदन की स्थिति का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे. इसके बाद SEARCH ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट की वर्तमान आवेदन स्थिति आ जाएगी. इस तरह आप पता कर सकते है कि हमारा यूपी इनकम सर्टिफिकेट बना है या नहीं.
यूपी इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें
यूपी इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in पर जाएँगे और सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) पर क्लिक करेंगे. पोर्टल में लॉगिन होने के लिए अपना यूजर आईडी, ओटीपी/पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे. अब डैशबोर्ड पर निस्तारित आवेदन का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर निस्तारित आवेदन की सूची के अंतर्गत INCOME का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर (अगर बन चूका है) आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और PRINT बटन पर क्लिक डाउनलोड कर लेंगे.
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